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Atal Pension Yojana Details | अटल पेंशन योजना (APY) विस्तृत जानकारी

अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों एवं कारीगरों कों उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है। यह उनके वृद्धावस्था में आर्थिक तथा सामाजिक मदद प्रदान करेगी। इस योजना की शुरूआत 1 जून 2015 को हमारे देश के प्रधामन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा की गयी थी।

Atal Pension Yojana Scheme में युवाओं की भागीदारी 43 फीसदी से अधिक है। इस योजना से अब तक 3 करोड़ 90 लाख लोग जुड़ चुके है, साथ ही इसमें महिलाओं की 44 फीसदी भागीदारी रही है। 

Table of Contents

Atal Pension Yojana (APY) क्या है?

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Atal Pension Yojana केन्द्र सरकार की एक पेंशन योजना है जिसके तहत 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्ति हर माह कुछ पैसा इस योजना में निवेश कर रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते है। यह योजना पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथारिटी (PFRDA) द्वारा संचालित की जाती है।

अगर 18 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति 42 रूपये प्रतिमाह जमा करता है तो उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रतिमाह 1000 रूपये पेंशन मिलेगी। वहीं दूसरी ओर, अगर 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति 1000 रूपये पेंशन पाना चाहता है तो उसे Atal Pension Yojana के तहत 291 रूपये प्रतिमाह जमा करने होगें।

एपीवाई स्कीम में निवेश की राशि अलग अलग है तथा प्रतिमाह पेंशन की राशि 1000/- या 2000/- या 3000/- या 4000/- या 5000/- रूपये तक है।

अटल पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं दस्तावेज

APY योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

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कोई भी सरकारी कर्मचारी तथा वैधानिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नही हैं। जो व्यक्ति इनकम टैक्स भरते है वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। जो लाभार्थी निम्न योजनाओं में पंजीकृत है वह अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए पात्र नही है।

Atal Pension Yojana के अंतर्गत कर लाभ

अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करने पर आपको कर में लाभ दिये जाते है। यह कर लाभ इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1B) के तहत दिये जाते है। धारा 80CCD(1B) के द्वारा आप 50000 तक की टैक्स में छूट पा सकते है। इस योजना में टैक्स लाभ नेशनल पेंशन स्कीम के समान ही दिये गये है।

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

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अटल पेंशन योजना अंशदान चार्ट

APY योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच अंशदान की राशि अलग अलग है और यह अंशदान मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक रूप से किया जाता है। अंशदान की राशि आपकी उम्र तथा चुने गये पेंशन के विकल्प पर निर्भर करती है। एपीवाई स्कीम में अंशदान का चार्ट नीचे दिया गया है, इसे आप अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते है। इस चार्ट से आप atal pension yojana maturity benefits देख सकते है।

अटल पेंशन योजना ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखने की प्रक्रिया (e-PRAN)

Atal Pension Yojana में अंशदान ना किये जाने पर क्या होगा?

Atal Pension Yojana के अंतर्गत यदि आवेदक किसी कारणवश अंशदान करने में सक्षम नही है तो उसका अकाउंट 6 महीने बाद फ्रीज कर दिया जायेगा। इसके बाद भी यदि आवेदक अंशदान नही करता है तो 12 महीने बाद अकाउंट डीएक्टीवेट कर दिया जाता है तथा 24 महीने बाद अकाउंट पूर्णतया बन्द कर दिया जाता है। 

अटल योजना में देर से अंशदान पर पेनाल्टी (डिफाल्ट की स्थिति)

यदि आप समय से अंशदान नही कर पाते है तो आपको पेनाल्टी के तौर पर कुछ अतिरिक्त भुगतान करना होता है। पेनाल्टी शुल्क का विवरण निम्नवत हैः

अंशदानपेनाल्टी शुल्क
100 रूपये तक के अंशदान पर1 रूपये
101 से 500 रूपये तक के अंशदान पर 2 रूपये
501 से 1000 रूपये तक के अंशदान पर5 रूपये
1001 रूपये से अधिक के अंशदान पर10 रूपये

अटल पेंशन योजना से निकासी की प्रक्रियाॅ

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60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :- 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर आवेदक इस योजना से निकासी कर लेता है और आवेदक को हर माह पेंशन प्रदान की जाती है।

60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु के मामले में :- ग्राहक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामिनी को वापस किया जायेगा।

60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना :- यदि एक ग्राहक, जिसने एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से एपीवाई बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। 

60 साल की उम्र से पहले ग्राहक की मृत्यु :-

60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु पर उसका पति या पत्नी स्कीम को जारी रख सकते है जब तक ग्राहक की उम्र 60 वर्ष होती। और यदि दोनो की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन मुद्राकोष उनके नामिनी को लौटा दी जाती है।

अटल पेंशन योजना महत्वपूर्ण तथ्य

Atal Pension Yojana (APY) संपर्क विवरण

यदि आपको अपनी बैंक ब्रांच से किसी अटल पेंशन योजना आधारित समस्या आ रही है, कोई शिकायत है, या अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप नीचे दिये गये माध्यमों से सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क कर सकते है।

दोस्तो, Atal Pension Yojana hindi का यह आर्टिकल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बतायें तथा atal pension yojana scheme की सम्पूर्ण जानकारी का यह लेख अपने इष्ट मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही आप अपने सवाल तथा सुझाव कमेंट बाक्स में लिखकर जरूर बतायें।

Atal Pension Yojana: FAQs

अटल पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। कोई व्यक्ति जितना जल्दी इस योजना से जुड़ेगा उसे उतना ही अधिक पेंशन लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन्ही लोगों को मिलेगा जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं।

60 साल की उम्र के बाद एपीवाई में मुझे कितने साल पेंशन मिलेगी?

एपीवाई योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000, 2000, 3000, 4000, और 5000 रूपये तक की मंथली पेंशन मिलने का प्रावधान है।

अटल पेंशन योजना में कितने साल तक निवेश करना पड़ता है?

अटल पेंशन योजन में आपको अपनी 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक निवेश करना होता है और 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक के लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं अर्थात् इसमें कम से कम 20 वर्ष तक और अधिक से अधिक 42 वर्ष तक निवेश करना होता है।

अटल पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है?

अटल पेंशन योजना के तहत स्कीम के लिए आवेदन करते समय जितनी राशि का आपने चयन किया होगा, वही राशि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। आप 1000, 2000, 3000, 4000, और 5000 रूपये प्रति महीने तक की पेंशन ले सकते हैं।

अटल पेंशन योजना की पात्रता क्या है?

अटल पेंशन योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका बैकं अथवा डाकखाने में एक बचत खाता होना चाहिए। इसके अलावा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो की भी आवश्यकता पड़ती है।

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