इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश- कोरोना काल में जमा फीस का 15% माफ करें स्कूल,
कोविड के दौर में पूरी स्कूल फीस भरने वाले माता-पिता को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
हाई कोर्ट ने स्कूलों को 2020-21 में जमा कराई गई फीस को 15% माफ करने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट ने साफ किया कि ये 15% या तो आगे के सेशन में एडजस्ट की जाए या फिर वापस लौटाई जाए.
अभी 2023-24 का सत्र शुरू होने वाला है और हाई कोर्ट ने 2020-21 में जमा हुई फीस में छूट देने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2020-21 में जितनी फीस ली गई थी, उसका 15% अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा.
इसे ऐसे समझिए कि 2020-21 में आपने स्कूल में 10 हजार रुपये फीस जमा कराई थी,
तो उसका 15% यानी 1,500 रुपये अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा.