रिटायर होने से पहले PF खाते से निकालना चाहते हैं सारा पैसा,

EPFO से कब निकाल सकते हैं पैसा

रिटायरमेंट के समय (58 वर्ष की आयु पर या उसके बाद)

अगर 2 महीने से बेरोजगार हैं.

रिटायरमेंट की आयु से पहले कर्मचारी की मृत्यु के मामले में नॉमिनेटेड व्यक्ति द्वारा

 कोरोना वायरस महामारी के बीच ईपीएफओ ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए कई निकासी नियमों को संशोधित किया. 

अपने पीएफ खाते में नेट बैलेंस का 75 फीसदी, जो भी कम हो, के बराबर पैसा निकाल सकते हैं. 

व्यक्ति को पीएफ फंड निकालने की अनुमति देने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था.