नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) | National Pension Scheme Details
National Pension Scheme: केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा देश के सभी वर्ग के लिए कई तरह की खास स्कीम चलाई जाती है। यह स्कीम अलग अलग वर्ग के लोगो को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो आज हम आपको ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बताने जा रहें है जिससे आप रिटायरमेंट के बाद भी कमाई कर सकते है। यह एक निवेश स्कीम है जिसका लाभ वृद्धावस्था में लिया जा सकता है।
रिटायरमेंट के बाद आपकी आय का स्त्रोत क्या होगा? वृद्धावस्था में जहाँ एक ओर आप कार्य करने में असमर्थ होंगे, वहीं दूसरी ओर खर्च पहले जितने ही होंगें। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम लांच की। इस आर्टिकल के माध्यम से आप National Pension Scheme के बारे में विस्तार से जान पायेंगे।
Table of Contents
National Pension Scheme क्या है?
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक लम्बी अवधि की निवेश स्कीम है। इसकी शुरूआत सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2004 में की गयी थी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित भारत के सभी नागरिको के लिए इस स्कीम की शुरूआत 1 मई 2009 से की गयी। यह स्कीम वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा प्रदान करती है। इस स्कीम का संचालन तथा विनिमयन पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी (PFRDA) द्वारा किया जाता है।
इस स्कीम के तहत आप अपने नौकरी के दिनों मे नियमित तौर पर कुछ पैसे इसमें जमा कर सकते है, इसके बाद 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर आप एकत्रित हुई धनराशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते है तथा शेष धनराशि हर महीने आपको पेंशऩ के रूप में मिलती रहती है।
कौन कर सकता है NPS स्कीम में निवेश
एनपीएस स्कीम पहले तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी परन्तु 1 मई 2009 के बाद कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी उम्र 18-60 साल के बीच है, एनपीएस खाता खुलवा सकता है। एक व्यक्ति का एक ही खाता हो सकता है और ज्वाइंट खाते नही खोले जा सकते है।
एनपीएस स्कीम में NRI व्यक्ति भी निवेश कर सकते है, NRI द्वारा किया गया कान्ट्रीब्यूशन RBI तथा FEMA द्वारा रेग्यूलेट किया जाता है।
एनपीएस खाता के प्रकार
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत दो प्रकार के खाते खोले जा सकते है, जो इस प्रकार है।
टियर-1ः यह पेंशन खाता होता है, जो कि कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। इस खाते पर टैक्स में छूट मिलती है। इस खाते से रिटायरमेंट से पहले रूपये नही निकाले जा सकते है।
टियर-2ः यह स्वैच्छिक बचत खाता होता है, और यह सिर्फ उसी व्यक्ति का खुलता है जिसका टियर-1 खाता खुला हो। इस खाते से खाताधारक की जरूरत के हिसाब से पैसे निकाले जा सकते है।
NPS खाता कैसे खोलें?
NPS खाता आफलाइन कैसे खोलें?
- आफलाइन खाता खोलने के लिए सर्वप्रथम आपको किसी सरकारी अथवा प्राइवेट बैंक की ब्रांच में विजिट करना होगा, यह पीओपी (पाॅइट आफ प्रजेंस) सेंटर होना चाहिए।
- यहाँ से एक सब्सक्राइबर फाॅर्म लें और केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करें।
- टियर-1 खाते के लिए आपको न्यूनतम 500 रूपये तथा टियर-2 खाते के लिए न्यूनतम 1000 रूपये जमा करना होगा।
- एक वर्ष में टियर-1 खाते में न्यूनतम 1000 रूपये तथा टियर-2 खाते में 250 रूपये जमा करना अनिवार्य है।
- पैसे जमा करने के बाद पीओपी आपको एक PRAN (स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या) देंगे। इस खाता संख्या और पासवर्ड की मदद से आप आनलाइन अपना कान्ट्रीब्यूशन देख सकते है, खाता भी चला सकते है।
- इस प्रक्रिया के चार्ज 125 रूपये है जो आपको देने होंगे।
NPS खाता आनलाइन कैसे खोलें?
- इसके लिए सबसे पहले एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर विजिट करें।
- होमपेज पर ओपेन योर एनपीएस अकाउंट/ कांट्रीब्यूट आनलाइन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको National Pension Scheme पर क्लिक करना होगा।
- आप आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ पर आप Individual कैटेगिरी को सेलेक्ट करें।
- अब, आपको आधार अथवा पैन नम्बर दर्ज करना होगा।
- आपके मोबाइल पर OTP आयेगा, जिसे आप वैरिफाई करा दें।
- इसके बाद कुछ बेसिक जानकारियाँ भरनी होगी, जिसके बाद आपको एक Acknowledgement नम्बर मिलेगा।
- अब, आपको पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करना होगा, इसके बाद निवेश का माध्यम चुनें।
- अब नामिनी की डिटेल्स भरनी होंगी।
- अपनी पासपोर्ट साइज फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद टियर-1 खाते के लिए न्यूनतम 500 रूपये तथा टियर-2 खाते के लिए न्यूनतम 1000 रूपये जमा करने होंगे।
- निवेश करने के बाद, आपको PRAN (स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या) नम्बर मिल जायेगा और आपका खाता चालू हो जायेगा।
NPS पर रिटर्न्स
एनपीएस स्कीम में निवेश पर रिटर्न्स की कोई निश्चित दर नही होती है। यह पूर्णतया आपके फंड मैनेजर द्वारा आपके रूपयों के निवेश पर निर्भर करता है, फंड मैनेजर आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। हालांकि अभी तक का औसत रिटर्न 9 से 12 फीसदी रहा है।
NPS स्कीम के फायदे (Benefits of NPS Scheme)
- NPS ट्रस्ट को PFRDA (पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी) द्वारा रेग्यूलेट किया जाता है। यह दोनो अलग संस्था है।
- सरकारी कर्मचारियों के खातों में सरकार की तरफ से 14 फीसदी तक का योगदान दिया जाता है।
- एन्युटी की खरीद में निवेश की गयी रकम टैक्स से मुक्त होती है।
- एनपीएस से अंतिम बार की गयी निकासी 60% तक की रकम टैक्स फ्री है।
- कोई भी NPS खाताधारक जमा की गयी कुल धनराशि पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम (CTC) का 10 फीसदी तक टैक्स में छूट क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है।
- सेक्शन 80CCE के तहत एनपीएस खाताधारक 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
- यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम धनराशि नहीं जमा कर पा रहे है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जायेगा। इस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए 100 रूपये पेनाल्टी भरनी होगी।
- यदि निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पूर्व हो जाती है तो निवेश की गयी धनराशि नामिनी को दी जाती है।
नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा कहाँ निवेश किया जाता है?
- इक्विटी
- गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
- नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज
- फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट
National Pension Scheme से विड्राल कैसे करे?
NPS स्कीम के तहत आप अगर 60 वर्ष की आयु से पूर्व विड्राल करना चाहते है तो सिर्फ टियर-2 खाते से कर सकते है। इसके लिए आपको पीओपी जाकर विड्राल अप्लीकेशन को साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे जो निम्नलिखित है।
- एक कैसिंल चेक
- PRAN नम्बर
- निवास प्रमाण पत्र की एक कापी
- आधार कार्ड की एक कापी
NPS कैलकुलेटर
मान लीजिये आपकी उम्र 30 वर्ष है और अब आपने एनपीएस स्कीम में हर महीने 5000 रूपये जमा करना शुरू किया जो कि आप 60 वर्ष की उम्र तक करेंगें। तब आपको क्या रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा?
- मासिक किस्त- 5000
- वार्षिक जमा धनराशि- 60,000
- 30 वर्षों में कुल जमा धनराशि- 18 लाख रूपये
- निवेश पर अनुमानित रिटर्न- 8%
- मेच्योरिटी पर कुल रकम: 74.21 लाख रुपये
- 60 की उम्र पर पेंशन: 19,790 रुपये महीना
- एकमुश्त कैश: 44.52 लाख
दोस्तो, आशा करता हूँ आपको National Pension Scheme और National Pension Scheme Details सरल भाषा में आसानी से समझ आया होगा। वैसे तो वृद्धावस्था में पेंशन देने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में भी कई तरह की स्कीम चलाई गयी जैसे indira gandhi national old age pension scheme इत्यादि। यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने इष्ट मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और अपने सवाल तथा सुझाव कमेंट बाक्स में लिखें।
National Pension Scheme: FAQs
एनपीएस का क्या मतलब है?
नेशनल पेंशन प्रणाली एक पेंशन सह निवेश योजना है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा सभी भारतीय नागरिको के लिए चलाया जा रहा है। यह स्कीम वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
एनपीएस कौन ले सकता है?
कोई भी व्यक्ति नौकरी या बिजनेस करते हुए पेशंन अकाउंट में नियमित निवेश कर सकता हैै। शुरूआत में (वर्ष 2004) यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए थी परन्तु वर्ष 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया था।
एनपीएस योजना क्या है और लाभ?
एनपीएस योजना के तहत कोई व्यक्ति रोजगार के दौरान नियमित अंतराल में कुछ पैसा निवेश करता है। इस पैसा का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त निकाला जा सकता है और शेष रकम पेंशन के रूप में हर महीने मिलती रहती है।
रिटायरमेंट के बाद पेंशन कितना मिलता है?
नेशनल पेंशन स्कीम में औसतन 8 से 12 फीसदी रिटर्न मिलता है। हालाँकि, आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी, यह आपके निवेश राशि पर निर्भर करता है।
एनपीएस की गणना कैसे करें?
आपकी उम्र 60 वर्ष होने में कितने साल बचे हैं, वार्षिक जमापूंजी कितनी है, ब्याज दर कितनी है यह पता लगाकर आप एनपीएस से मिलने वाली पेंशन और एकमुश्त राशि का पता लगा सकते हैं।