Public Provident Fund क्या है? PPF अकाउंट की पूरी जानकारी
Public Provident Fund (PPF) एक लम्बी अवधि की स्माल सेविंग स्कीम है। यह स्कीम काफी सुरक्षित मानी जाती है क्योकिं यह केन्द्र सरकार द्वारा आफर की जाती है। इसे पीपीएफ अधिनियम 1968 के तहत बनाया गया था। इस योजना का उद्देश्य छोटे निवेशको को लाभ पहुँचाना है, इसमें आप न्यूनतम 500 रूपये के साथ निवेश शुरू कर सकते है।
PPF में निवेश की गयी राशि पर टैक्स में छूट (धारा 80C के तहत) होती है तथा इससे मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स नही लगता है। यह स्कीम EEE श्रेणी के अन्तर्गत आती है। PPF की ब्याज दर Public Provident Fund Interest Rate प्रत्येक तिमाही सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, वर्तमान तिमाही में PPF ब्याज दर 7.1% है।
Table of Contents
PPF अकाउंट कौन खुलवा सकता है?
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड PPF अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है। यह एक व्यक्ति के नाम पर ही खुलता है अर्थात ज्वाइंट खाता नही खुलवाया जा सकता है। इसे कोई नाबालिग व्यक्ति भी खुलवा सकता है। एक व्यक्ति का एक ही PPF अकाउंट खुल सकता है, इसकी मैच्योरिटी खत्म होने से पूर्व इसे बन्द नही किया जा सकता है, हालाकिं 2016 में हुए संसोधनों के अनुसार, किसी अति महत्वपूर्ण कार्य हेतु, जैसे बीमारी का इलाज, उच्च शिक्षा हेतु फीस जमा करना, शादी करना आदि, इस अकाउंट को बन्द किया जा सकता है।
कौन अकाउंट खुलवाने हेतु पात्र नही है- NRI व्यक्ति इस स्कीम के लिए पात्र नही है, हालाकिं अकाउंट खुलवाने के बाद NRI बने व्यक्ति इस स्कीम को मैच्योरिटी पीरियड तक चला सकते है। इसके अलावा एचयूएफ (HUF) भी पात्र नही है।
PPF खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप एक PPF खाता खलाना चाहते है तो आपके पास निम्नलिखित डाक्यूमेन्टस होने चाहिए, जो आपको खाता खुलवाते समय प्रस्तुत करने होंगे।
- PPF खाता खोलने का फार्म (फार्म A)
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नामिनी फार्म (फार्म E)
PPF खाता कहाँ खुलवाए?
कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय है, PPF खाता खुलवा सकता है। Public Provident Fund Post Office की किसी भी ब्रांच, सभी सरकारी बैंक तथा कुछ प्रमुख प्राइवेट बैंको से खुलवाया जा सकता है। जो पैसा आप इस स्कीम में जमा करते है, वह बैंक में जमा नही होता बल्कि सरकार को जाता है। इस खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष है।
PPF स्कीम कितना निवेश कर सकते है?
Public Provident Fund Scheme सभी वर्ग के लोगो को ध्यान में रखकर बनायी गयी स्कीम है। इसमें प्रतिवर्ष न्यूनतम 500 रूपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रूपये जमा किये जा सकते है। इस स्कीम मे निवेश करना काफी फायदेमंद है क्योंकि 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है।
PPF खाते में रूपये आप प्रतिवर्ष जमा किया जाता है और प्रतिवर्ष अधिकतम 12 किस्ते जमा की जाती है। यदि आप प्रतिवर्ष जमा नही कर पाते है तो आपका खाता निष्क्रिय हो जायेगा। यह किस्त आप निम्न तरीकों से जमा कर सकते हैं।
- नगद
- चेक द्वारा
- डिमांड ड्राफ्ट
- NEFT
- आनलाइन
यदि आप प्रतिवर्ष 1.5 लाख रूपये मैच्योरिटी पीरियड तक, यानि 15 वर्षों तक, जमा करते है तो आपको वर्तमान Public Provident Fund Interest Rate 7.1% की दर से, आपको लगभग 42 लाख रूपये मिलेंगे।
Public Provident Fund Interest Rate क्या है?
सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की जाती है। अकाउंट बैलेंस पर ब्याज दर की गणना हर महीने की जाती है और यह ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में आपके खाते में जमा कर दिया जाता है।
वर्तमान समय में पीपीएप ब्याज दर 7.1% है।
हर महीने होने वाले ब्याज की गणना, महीने की 5 तारीख के बाद से आखिरी दिन के बीच में, सबसे कम PPF अकाउंट बैलेंस पर की जाती है। इसीलिए अक्सर 5 तारीख से पहले अपने PPF अकाउंट में किस्त जमा करने की सलाह दी जाती है।
PPF अकाउंट आनलाइन कैसे खोलें?
यदि आपका खाता किसी ऐसी बैक मे है जो PPF खाता खोलने की सुविधा मुहैया कराता है। तो आप अपनी बैंक की नेटबैकिंग से पीपीएफ खाता स्वयं खोल सकते है। नीचे दिये गये स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फालो करें।
Step-1- सर्वप्रथम, अपने नेटबैकिंग साइट को मोबाइल या इन्टरनेट पर खोलें।
Step-2- डैशबोर्ड में, Open a PPF Account विकल्प पर क्लिक करें।
Step-3- अकाउंट का टाइप चुने, Self Account या Minor Account
Step-4- आवश्यक जानकारी जैसे बैंक डीटेल्स, नामिनी नेम, पता, कान्टेक्ट आदि जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
Step-5- अब, पैन कार्ड नम्बर डाले तथा उसको वेरिफाई करा लें।
Step-6- आपके सामने स्टैडिंग इंस्ट्रक्शन इनेबल करने का विकल्प आयेगा, इसे स्वीकार करें। यह बैंक को निश्चित समय पर आपके अकाउंट से राशि कटौती करने में सक्षम बनाता है।
Step-7- आपको मोबाइल नम्बर ओटीपी के माध्यम से वेरिफाई कराना होगा।
Step-8- अब, आपका पीपीएफ अकाउंट खुल गया है। स्क्रीन पर दिख रहें खाता संख्या को भविष्य के लिए नोट करके रख लें।
Step-9- कुछ बैंक आपसे रेफरेंस नम्बर तथा अन्य जानकारी की हार्ड कापी व केवाईसी विवरण बैंक में जमा करने को बोल सकते है।
PPF अकाउंट पर लोन
आपके पीपीएफ अकाउंट पर जमा धनराशि के आधार पर आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। पीपीएफ पर लोन के लिए आपको फार्म D भरना होता है। लोन फार्म के साथ बैंक पासबुक लगाकर लोन के लिए आवेदन किया जाता है।
PPF अकाउंट पर लोन लेने हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा।
- इसके द्वारा लिए गये लोन की ब्याज दर आपको मिल रहे ब्याज से 1% अधिक होगी। अगर लोन का समय 36 महीने से ज्यादा है तो यह ब्याज दर 2% से बढ़कर 6% हो जायेगी।
- पीपीएफ खाते में जमा कुल धनराशि का 25% ही लोन मिल सकता है।
- कोई भी व्यक्ति जिसका पीपीएफ अकाउंट है वह अकाउंट खुलवाने के 3 से 6 साल के भीतर लोन उठा सकता है।
- एक साल में बस एक बार ही लोन लिया जा सकता है, दूसरा लोन तब तक नही ले सकते जब तक पहले लोन की रकम पूर्णतया चुका नही देते।
- आपका पीपीएफ खाता सक्रिय होना चाहिए अर्थात प्रतिवर्ष न्यूनतम 500 रूपये जमा करने होगें।
PPF Account Balance कैसे चेक करें?
आनलाइन बैलेंस चेक-
- आनलाइन पीपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपका नेटबैकिंग चालू होना चाहिए।
- नेट बैकिंग वेबसाइट को ओपेन करे, यूजरनेम तथा पासवर्ड डालकर लागईन कर लें।
- डैशबोर्ड पर (होम स्क्रीन) पर आपको पीपीएफ खाते का बैलेंस दिखाई देगा।
- यहाँ से आप स्टेटमेंट निकालना, आनलाइन ट्रांसफर करना, पीपीएफ लोन लेना इत्यादि कार्य कर सकते हो।
आफलाइन बैलेंस चेक करना-
PPF अकाउंट खुलवाने के बाद बैंक अथवा डाकखाने से एक पास बुक मिलती है। बैलेंस चेक करने के लिए आपको बैंक अथवा डाकखाने के किसी भी ब्रांच में जाकर पासबुक अपडेट करानी होगी। आजकल तो आटोमैटिक पासबुक प्रिटिंग मशीन लगी होती है, जिनसे पासबुक अपडेट कराकर आप अपना बैलेंस तथा ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री जान सकते हो।
PPF से पैसे कैसे निकाले?
पीपीएफ अकाउंट से पूरी तरह से पैसा मैच्योरिटी के बाद ही निकाला जा सकता है जो कि 15 वर्ष है। 15 वर्ष की अवधि के बाद व्यक्ति द्वारा जमा किया गया कुल रूपया, कुल धनराशि पर एकत्रित ब्याज निकाला जाता है और अकाउंट बन्द हो जाता है।
यदि किसी व्यक्ति को किसी आकस्मिक कार्य, बीमारी का इलाज, शादी, उच्च शिक्षा इत्यादि जरूरी कार्य करने है तो वह आंशिक रूप से पैसे निकाल सकता है। यह आंशिक निकासी 7वें वर्ष में की जा सकती है अर्थात 6 वर्षों के बाद।
धनराशि की निकासी वर्ष में एक बार ही की जा सकती है और यह चौथे वर्ष के अंत मे कुल धनराशि का 50% ही हो सकती है।
आंशिक धनराशि निकासी के लिए फार्म C ध्यानपूर्वक भरे तथा अपनी बैंक ब्रांच में जमा कर दे। पैसा 3 से 7 दिन के भीतर आपके बैंक अकाउंट में आ जायेगा। यह विड्राल कार्य आनलाइन भी किया जा सकता है।
Conclusion
तो, दोस्तो आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Public Provident Fund स्कीम के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा, साथ ही अन्य जानकारिया जैसे PPF से पैसे कैसे निकाले, जरूरी दस्तावेज Public Provident Fund Interest Rate इत्यादि के बारे में जानकारी मिली। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने जान पहचान के लोगो से जरूर शेयर करें तथा अपने सुझाव या सवाल कमेंट करें।
Public Provident Fund क्या है: FAQs
पीपीएफ खाता क्या होता है?
PPF खाता एक बचत स्कीम है जिसमें 500 से लेकर 1.5 लाख रूपये तक प्रतिवर्ष निवेश किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा ऑफर की जाने वाली इस स्कीम में निवेश किया हुआ पैसा सुरक्षित होता है व रिटर्न्स गारंटीड होते हैं।
पीपीएफ अकाउंट से पैसा कब निकाल सकते हैं?
पीपीएफ अकाउंट में निवेश 15 वर्षों के लिए होता है, हालाँकि आप 5 वर्षों तक लगातार निवेश करने के बाद PPF खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
पीपीएफ खाते का क्या लाभ है?
पीपीएफ खाते के कई फायदे हैं जैसे इस खाते द्वारा निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। इस पर अच्छा ब्याज और लोन की सुविधा भी मिलती है।
PPF खाता कौन खोल सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक PPF खाता खुलवा सकता है। नाबालिग या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की ओर से उनके अभिभावक खाता खुलवा सकते हैं।
एक व्यक्ति कितने पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है?
पीपीएफ के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ एक अकाउंट खुलवा सकता है।